Refund Wrong UPI Transaction: अक्सर डिजिटल भुगतान करते समय एक छोटी सी गलती से भुगतान किसी दूसरे के खाते में जाता है। समय पर शिकायत करके रिफंड आसानी से मिल सकता है।
Refund Wrong UPI Transaction: डिजिटल भुगतान, खासकर यूपीई भुगतान, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। मोबाइल से भुगतान करना अत्यंत आसान है। लेकिन पेमेंट करते समय छोटी-सी गलती से पैसा गलत व्यक्ति के अकाउंट में जाता है। अब यूजर्स चिंतित हैं कि ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे?
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने गलती से यूपीआई भेजा है? पैसे किसी और को देना चाहते थे, लेकिन वे किसी और के खाते में चले गए? ऐसा होने पर आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं। कैसे जानते हैं?
गलत यूपीआई भुगतान होने पर क्या करें?
यदि आपके बैंक का कस्टमर सर्विस विभाग या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को कोई गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन मिलता है, तो सबसे पहले उनसे संपर्क करें। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आपको पहले गलत भुगतान की जानकारी अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होगी।
यदि पैसे गलत अकाउंट में यूपीआई (UPI) या नेट बैंकिंग से भेजे गए हैं, तो आप 18001201740 (टोल फ्री नंबर) पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ आपको भुगतान से जुड़े सभी विवरणों को विस्तार से बताना होगा।
एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत भी कर सकते हैं
आप एनपीसीआई पोर्टल https://www.npci.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर कोई समाधान नहीं मिलता है। पोर्टल पर “हम क्या करते हैं” पर क्लिक करें और विभिन्न विकल्पों में से “UPI” चुनें। इसके बाद, “कम्प्लेन्ट सेक्शन” में जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, ईमेल और फोन नंबर शामिल करें। इसके बाद, “Issue” पर जाएँ और “Incorrectly transferred to the wrong UPI address” को चुनें। साथ ही वैलिड दस्तावेज भी शामिल करें।
आप आगे की सहायता के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं अगर 30 दिनों के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है। तीन दिन के भीतर आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं।